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सभी अस्पतालों में 31 जुलाई तक Fire Safety Audit कराने के निर्देश, केंद्र सरकार का बड़ा फैसला

नई दिल्ली | Medical Update | 5 जुलाई 2026

केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को निर्देश जारी करते हुए कहा है कि सरकारी और निजी सभी अस्पतालों में 31 जुलाई 2026 तक Fire Safety Audit पूरा कराया जाए। यह निर्णय अस्पतालों में मरीजों और स्वास्थ्यकर्मियों की सुरक्षा को और मजबूत बनाने के उद्देश्य से लिया गया है।

स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों से कहा है कि अस्पतालों में अग्निशमन उपकरणों की कार्यक्षमता, आपातकालीन निकास (Emergency Exit), विद्युत सुरक्षा, ऑक्सीजन पाइपलाइन प्रणाली और आपदा प्रबंधन तैयारियों की विस्तृत जांच कराई जाए। जहां भी कमियां मिलें, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर दूर किया जाए।

निर्देशों में अस्पताल प्रबंधन से नियमित मॉक ड्रिल आयोजित करने, कर्मचारियों को फायर सेफ्टी का प्रशिक्षण देने और आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली को मजबूत करने पर भी जोर दिया गया है। मंत्रालय का मानना है कि समय-समय पर सुरक्षा ऑडिट से दुर्घटनाओं के जोखिम को काफी हद तक कम किया जा सकता है।

स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि अस्पतालों में आधुनिक चिकित्सा उपकरणों और ऑक्सीजन सुविधाओं के बढ़ते उपयोग को देखते हुए फायर सेफ्टी मानकों का कड़ाई से पालन करना अत्यंत आवश्यक है।

Credit (स्रोत):
Medical Dialogues | Ministry of Health & Family Welfare

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